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नई दिल्ली: पूजा खेडकर केस की ताजा खबर

ओबीसी और विकलांगता कोटे का गलत लाभ उठाकर आईएएस बनी पूजा खेडकर को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। अदालत ने खेडकर की गिरफ्तारी पर 14 फरवरी तक के लिए रोक लगा दी है। कोर्ट में पूजा की ओर से पेश वकील सिद्धार्थ लूथरा ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश में कुछ ऐसी टिप्पणी है, जिसके कारण अगर ट्रायल शुरू हुआ तो पूजा पर दोष सिद्ध हो सकते हैं। इस पर जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने UPSC और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया। कोर्ट ने कहा कि मामले की अगली सुनवाई 14 फरवरी को होगी।

हाईकोर्ट ने 23 दिसंबर को खारिज की थी जमानत याचिका

इससे पहले, दिल्ली हाईकोर्ट ने 23 दिसंबर 2024 को पूजा खेडकर को अग्रिम जमानत देने से मना कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि खेडकर के खिलाफ दर्ज मामला गंभीर है, जिसमें UPSC सिविल सेवा परीक्षा में धोखाधड़ी और ओबीसी तथा विकलांगता कोटे का गलत लाभ उठाने का आरोप है। कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की थी कि यह मामला न केवल एक संवैधानिक संस्था बल्कि समाज के साथ धोखाधड़ी का भी है। हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान पूजा खेडकर की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज करते हुए कहा कि मामले की जांच जरूरी है, ताकि साजिश का पता लगाया जा सके। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि पूजा को पहले दी गई अंतरिम सुरक्षा हटाई जाए।

विकलांगता कोटे का गलत तरीके से फायदा लेने का आरोप

पूजा पर UPSC एग्जाम में धोखाधड़ी और OBC तथा विकलांगता कोटे का गलत तरीके से फायदा लेने का आरोप है। UPSC की शिकायत के बाद दिल्ली पुलिस ने पूजा खेडकर के खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी का केस दर्ज किया था। पूजा ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत याचिका लगाई थी। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने 1 अगस्त को पूजा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद पूजा दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचीं, जहां 23 दिसंबर को पूजा की जमानत याचिका खारिज हो गई थी।

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